राशन कार्ड के अपात्र लाभुकों पर दर्ज की जाएगी FIR
गोपालगंज : जिले में अभियान चलाकर अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे और उनके नाम विलोपित किए जाएंगे। इस संबंध में खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने कई निर्देश दिए हैं। जिसमें कहा है कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पहचान किए गए लाभुकों का अभियान चलाकर एक माह की अवधि में सत्यापन कराया जाए।
साथ ही वैसे लाभुक जिनकी मृत्यु हो गयी हो, जो वर्तमान में सरकारी सेवा में हो, जो आयकर दाता हो गए हो और राशन कार्ड निर्गमन की पात्रता नहीं रखते हो उनका राशन कार्ड रद्द किया जाए और नाम विलोपित करने की कार्रवाई की जाए।
इसको लेकर सदर एसडीएम श्री प्रदीप कुमार द्वारा अनुमंडल के सभी BDO, CO, CDPO, BPRO, MO को अभियान चलाकर सत्यापन कराते हुए उक्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
राशन कार्ड रखनेवाले सरकारी कर्मियों पर होगी कार्रवाई
अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने सभी कार्यालय प्रधानों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीन कार्यरत सभी कर्मियों से जिनके पास राशन कार्ड है उनको राशन कार्ड प्रत्यर्पण करने का निर्देश देंगे।
अगर किसी सरकारी कर्मी के पास राशन कार्ड पाया जाता है और वे प्रत्यर्पण नहीं करते हैं तो उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही खाद्यान्न का बाजार दर पर राशि वसूली की जाएगी।
आयकर दाताओं को भी निर्देश..
राशन कार्डधारी आयकर दाता या अपात्र लाभुकों को निर्देश दिया गया है कि वे स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड अपने संबंधित बीडीओ या एमओ के पास प्रत्यर्पण करवा दें। ऐसा नहीं करने और सत्यापन के क्रम में अपात्र पाए जाने पर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही खाद्यान्न का बाजार दर पर राशि वसूली जाएगी।